मऊ – जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया) का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत है। ग्रामीण क्षेत्रों
ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर, वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर में से कोई भी सामान हो ।
ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो ।
ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
समस्त आयकर दाता,
एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो,
नगरीय क्षेत्रों में
ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो में से कोई भी सामान हो ।
ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का आवासीय प्लाट, खाली या मकान के साथ, अथवा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो,
ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो,
ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
समस्त आयकर दाता,
एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो,
जनपद के समस्त उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों /परिवारों में यदि किसी के परिवार में उपरोक्तानुसार अपात्रता की कोई भी अर्हता हो तो यथाशीघ्र अपने पात्र गृहस्थी /अन्त्योदय राशन कार्ड को अपने तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय मऊ में जाकर स्वयं समर्पित कर निरस्त करा लें। अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र/अनर्ह पाए जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध यथोचित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
