आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बसपा प्रत्याशी अरशद जमाल एवं एआईएमआईएम प्रत्याशी मुनव्वर अली के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान जारी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज बसपा प्रत्याशी अरशद जमाल एवं एआईएमआईएम प्रत्याशी मुनव्वर अली के खिलाफ थाना कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।
बसपा से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अरशद जमाल के वाहन संख्या यूपी 54AA- 7611 पर वाहन पास के विपरीत हूटर और मानक से बड़ा झंडा लगाकर प्रचार प्रसार करने पर एफआईआर दर्ज की गई। उक्त वाहन चालक व प्रत्याशी के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 171(च)भा.द.वि. का अपराध किया जा रहा था।
वाहन के चालक राजीव यादव पुत्र शारदा यादव निवासी बड़ागांव थाना सराय लखंसी के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई।
इसी प्रकार नगर पालिका परिषद मऊ के अध्यक्ष पद के एक अन्य उम्मीदवार मुनव्वर अली जो कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। एआईएमआईएम के प्रत्याशी मुनव्वर अली द्वारा भी अपनी चार पहिया वाहन जिसका नंबर यूपी 54 जेड- 8726 है के द्वारा गाड़ी के दोनों तरफ झंडा, बैनर,स्टीकर एवम् हूटर लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रचार-प्रसार किया जा रहा था जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत था।
इन दोनों प्रत्याशियों के वाहनों को भी धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है।


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