मऊ – उप जिलाधिकारी घोसी ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शाइस्ता ख़ातून लेखपाल तहसील घोसी, ग्राम व पोस्ट बासपार बहोरवा, तहसील बेल्थरा रोड़, जनपद बलिया के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए दिनांक 02.04.2019 को आरोप पत्र जारी किया गया था। प्रकरण में जांच अधिकारी नायब तहसीलदार घोसी को नामित किया गया था। जांच अधिकारी / नायब तहसीलदार के द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 25.05.2019 को प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आपके विरूद्ध लगाए गए आरोप के सम्बन्ध में आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण / उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस प्रकार आपके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप जांच अधिकारी / नायब तहसीलदार के द्वारा सिद्ध पाये गये हैं। अन्तिम रूप से आपको सुनवाई का अवसर देने हेतु दिनांक 20.06.2019 व 28.05.2021 को पत्र आपके मूल पते पर भेजा गया किन्तु आपने पत्र लेने से इनकार किया जिसके कारण उक्त पत्र आपके ग्राम प्रधान कन्हैया लाल माली को तथा आपके भाई को तामील कराया गया। फिर भी आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 01.05.2017 से आप लगातार अनुपस्थित हैं और उक्त तिथि के उपरान्त आप न तो अपने लेखपाल मण्डल में गई और न ही तहसील घोसी आई जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि आपकी सेवा में रूचि नहीं है। फिर भी अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न आपको सेवा से अनुपस्थित मानकर सेवा से पृथक कर दिया जाय। आप अपना उत्तर समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से अथवा नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में बृहद दण्डादेश पारित करते हुए सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

एसडीएम ने लेखपाल शाइस्ता को दी चेतावनी, 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर कर दी जाएगी सेवा समाप्ति की कार्रवाई
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