औद्योगिक भूखंड समय विस्तारण में उद्यमियों को मिली राहत

मऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों के समय विस्तारण शुल्क के संबंध में गत दिनों महाप्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णय में उद्यमियों को काफी सहूलियत मिलने लगी। क्षेत्रीय महाप्रबंधक केएन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार समस्त प्रकृति के भूखंडों पर आवंटन व हस्थानांतरण में परियोजना स्थापना हेतु अनुमन्य समय के उपरांत भूखंड को रिक्त रखे जाने पर समय विस्तारण शुल्क देना होता है। जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समय विस्तारण शुल्क को न्यूनतम तीन माह से घटाकर एक माह का कर दिया गया है। जिससे अब उद्यमियों व आवंटिओं को एक माह का ही शुल्क जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा भूखंड स्थानांतरित करने में यदि किसी वजह से विलंब हुआ तो उक्त समय तक का कोई शुल्क उद्यमियों से नहीं लिया जाएगा।
इस संबंध में फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड अध्यक्ष संजय सिंह ने कहाकि इस सम्बंध में उद्यमियों की काफी अर्से से मांग रही है। ऐसे में यूपीसीडा के अधिकारियों द्वारा लिया गया यह निर्णय काफी राहत देगा।


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