मऊ- जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोविड की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति सम्बन्धित राज्यों में वैक्सिनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज आदि बिन्दुओं पर गहनतापूर्वक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस आदि दिनांक 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
किसी भी तरह की रैली व जुलूस पर 11 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध
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