मऊ – जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सभा निर्वाचन-2022 हेतु जारी अधिसूचना एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त लाभार्थियों को नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं गेहूं, चावल, चना, खाद्य तेल एवं नमक निर्धारित मात्रा में निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता की जाएगी तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उक्त आशय की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई।

कोटेदार द्वारा अनियमितता मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई
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