गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने दो लोगों की संपत्तियों के कुर्क करने एवं छह लोगों को जिला बदर करने के दिए आदेश

मऊ – जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने आज गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रमोद यादव पुत्र पारस यादव निवासी ग्राम रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ एवं अभियुक्त रामप्रीत यादव पुत्र किशोर यादव निवासी करौदी नारायणपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के चल एवं अचल संपत्तियों के कुर्क करने के आदेश जारी किए। इन अपराधियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने 6 लोगों को जिला बदर करने हेतु आदेश पारित किया है, जिमसें क्रमशः अभियुक्त नागेन्द्र प्रताप पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी गहनी, थाना हलधरपुर जनपद मऊ, विनोद राय पुत्र स्व० जगदीश राय निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज मऊ , प्रीतम राजभर पुत्र राम प्रताप निवासी कोपागंज पुराना थाना कोपागंज मऊ, लाल बहादुर यादव पुत्र स्व० चन्द्रदेव सा० धर्मपुर कसायर थाना मधुबन, जनपद मऊ, सुनील राजभर पुत्र नगीना राजभर निवासी बहोरनपुर थाना मधुबन एवं अरुण कुमार शास्त्री पुत्र बालकिशुन शास्त्री निवासी प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ। इन सभी अपराधियों के खिलाफ भी कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि जिले को अपराध मुक्त बनाया जाए।इसी क्रम में इन लोगो के खिलाफ आज जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई।इन सभी लोगों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए।


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