जिलाधिकारी ने कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय एवं उसके रिश्तेदारों की 4.74 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करने के दिये आदेश

जनपद में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण कर संबंधितो के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही- जिलाधिकारी

मऊ – आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय पुत्र प्रद्युम्न राय निवासी अहिरौली हथनी, थाना सराय लखंसी जनपद मऊ, द्वारा अपने व अपनी पत्नी सुमन राय के नाम मौजा भीटी में स्थित आराजी नंबर 1022 रकबा 85 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 291मि0 रकबा 226.8 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 1022 रकबा 86 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 1022 रकबा 97.2 वर्ग मीटर, वाहन संख्या यूपी-54w/0100 स्कॉर्पियो, वाहन संख्या यूपी-54 क्यू /2052 बजाज डिस्कवर, तथा अपनी पत्नी सुमन राय के नाम मौजा हथिनी स्थित गाटा संख्या 53 रकबा 356.4 वर्ग मीटर, मौजा भीटी आराजी संख्या 1022 रकवा 113.4 वर्ग मीटर व उस पर बने मकान, आराजी संख्या 775 रकबा 85 वर्ग मीटर एवं उस पर बने मकान को अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा क्रय के कारण आज कुर्क करने के आदेश जारी किए। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के नाम से ग्राम हथनी में राय ईट उद्योग के नाम से ईट भट्ठा है। वर्तमान में भट्टे के अंदर लगभग 5.5 लाख ईंट है, इनको भी जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इन सातों आराजिओ, उस पर बने भवनो,वाहनों तथा ईटों का कुल बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ 72 लाख 78 हजार 983 रुपये है। इसके अलावा कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के पुत्र दिवाकर राय उर्फ राजू राय के नाम से यूपी 54 जेड/ 1451 रॉयल इनफील्ड बुलेट एवं वाहन संख्या यूपी 54 एआर/8491 स्वराज ट्रैक्टर जिसकी कुल अनुमानित मूल्य ₹1 लाख 10हजार है तथा कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के ही पुत्र विनय राय उर्फ राजा राय के नाम वाहन संख्या यूपी 54 ए एल/4930 स्प्लेंडर प्लस का अनुमानित मूल्य ₹50 हजार है। इन सभी को भी जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1)के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया। कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने व अपने पत्नी तथा बच्चों के नाम इन अचल संपत्तियों का क्रय किया गया था जिन का कुल बाजार मूल्य लगभग चार करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा है, को आज जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश जारी किए।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।


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