राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मतदान दिवस दिनांक 11 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे आम जन के साथ-साथ अधिकारी एवं कर्मचारी भी अपने मत का प्रयोग कर सकें।

मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
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