मऊ – जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार द्वारा बताया गया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान दिवस पर कारखानों में कार्यरत कर्मकरों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदान दिवस के दिन जनपद में कार्यरत कर्मकरों को मतदान दिवस को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान किया जायेगा। जनपद में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस दिनांक 07 मार्च 2022 दिन सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

7 मार्च को मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
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