उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पांच शहरों में 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की दो हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि वह हाईकोर्ट को सूचित करेगी कि उसने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं।कोर्ट ने राज्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया।

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
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