मऊ- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार द्वारा निर्देश दिए गए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 2 एच के क्रम में दिनांक 15 फरवरी 2022 को मो0 हजरत अली के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाएगा।
उक्त दिनों में फार्म की बिक्री एवं नामांकन कार्य नहीं होगा।

कल 15 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, नहीं होगा निर्वाचन संबंधी कोई भी काम
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