मतदान एवं मतगणना के दौरान जनपद में बंद रहेंगी शराब बीयर की दुकानें

जनपद में दिनांक 5 मार्च 2022 के शाम 6:00 बजे से दिनांक 7 मार्च 2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे शराब की दुकानें

मऊ – जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान जनपद मऊ में दिनांक 07 मार्च 2022 को संपन्न होना है। मतदान के दृष्टिगत लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान, शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर मॉडल शाप, भांग व ताड़ी की फुटकर दुकानें तथा समस्त थोक अनुज्ञापन एवं समस्त एफ0 एल0 16 व एफ0 एल0 17 की दुकानें मतदान दिनांक 07 मार्च 2022 को ध्यान में रखकर दिनांक 05 मार्च 2022 के अपराहन 6:00 बजे से दिनांक 07 मार्च 2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसी प्रकार 10 मार्च 2022 को होने वाले मतगणना को ध्यान में रखते हुए दिनांक 09 मार्च 2022 के रात्रि 10:00 से दिनांक 10 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक जनपद मऊ मे स्थित समस्त देसी शराब, मदिरा, बियर मॉडल शाप व भांग ताड़ी की दुकाने तथा समस्त थोक अनुज्ञापन एवं समस्त एफ0 एल0 16 व एफ0 एल0 17 की दुकानें बंद रहेंगी। उक्त तिथियों में बंदी के दौरान दुकान मालिकों को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।


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