मऊ – विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद में 7 मार्च को चुनाव होना है। जिससे 48 घंटे पूर्व ही जनपद में किसी भी प्रकार के रैली, जुलूस, सभा आदि पर रोक लग जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि इस 48 घंटों के दौरान ना कोई सार्वजनिक सभा होगी ना कोई संबोधन कार्य होगा, साथ ही टेलीविजन, नाट्य अभिनव, संगीत समारोह या किसी अन्य तरीके से भी निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले से ही यह रोक लग जाएगी।

जनपद में कल 5 मार्च से सभाओं रैलियों जुलूस आदि पर लगेगी रोक
Posted
in
by
Tags: