मऊ – मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के विकल्प में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान पत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अंतर्गत आर0जी0आई0 द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारती पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि को दिखाकर मतदाता अपनी पहचान को सिद्ध कर मतदान कर सकते हैं।

12 प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर कर सकते हैं मतदान
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