मऊ – जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक / एकाउन्टेण्ट कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का चयन हेतु वर्तमान समय में जनपद में कुल 21 पद रिक्त है, उन पदों पर पंचायत सहायक / एकाउन्टेण्ट-कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के चयन हेतु आवश्यक विवरण निम्नवत् हैं पदनाम- पंचायत सहायक / एकाउन्टेण्ट-कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
आवेदन की तिथि- 18 मई, 2022 से 03 जून, 2022 तक
पदों की संख्या – 26 आरक्षण की स्थिति- जो ग्राम पंचायतें ग्राम प्रधान पद के लिए जिन श्रेणी में आरक्षित है, वहाँ उसी श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा, तथा अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से (पत्नी या पति, पुत्र, अविाहित पुत्री, विवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन) को अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं, और इण्टरमीडिएट पास हैं, तो उन्हें वरियता के क्रम में चयनित किया जायेगा। योग्यता- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर
चयन की प्रक्रिया होगी। आयु न्यूनतम आयु चयन वर्ष 01 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
मानदेय संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रु0 6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा।
एक वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। साथ ही एक वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवायें संतोषजनक पायी जाती है, तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
सम्बन्धियों के पंचायत सहायक / काउंटेन्ट कम डाटा इण्ट्री आपरेटर के रूप में रखने पर रोक:- कोई व्यक्ति, जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का सम्बन्धी है, पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर (पित अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुन-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां से है।
प्रतिबन्ध:- पंचायत सहायक / एकाउण्टेण्ट-कम-डाट इण्ट्री आपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त नहीं की जाएगी, जिसे केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है की सेवा से पृथक किया गया हो अथवा सेवाच्युत का दण्ड दिया गया हो अथवा जेल की सजा अथवा जो किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काटा चुका हो।
अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।
