जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी के करीबी के 83 लाख की संपत्ति के कुर्क करने के दिये आदेश

अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई: जिलाधिकारी

मऊ – जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव , निवासी सरवां, थाना-सराय लखंसी, जनपद-मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम भूमि मौजा परदहा, तहसील सदर,जनपद मऊ में स्थित आराजी नंबर 2172 मि0 रकबा 226.8 वर्ग मीटर की जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 83 लाख रुपए है। आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। आनंद यादव ने अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम मौजा परदहा स्थित आराजी संख्या 2172 मि0 में रकबा 226.8 वर्ग मीटर की जमीन अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की थी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ भी कुर्क की कार्यवाही की जाएगी।


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