वोटर कार्ड:अब 17 साल के बाद ही वोटर लिस्ट के लिए युवा कर सकेंगे आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयुसीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs/EROs/AEROs को निर्देश दिया है कि वे ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयुसीमा को पूरा करने का इंतजार नहीं करना है बल्कि 17 साल से अधिक होते ही वे अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


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