कोविड-19 के कारण बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं तो इन नम्बरों पर करें सम्पर्क

मऊ (11 मई 2021) कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चें जिनके माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अस्पताल/होम आईसोलेशन मे है और इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नही है,ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में चाइल्डलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 को सूचित किया जा सकता है। बच्चों के चिन्हांन में ग्राम निगरानी समिति एवं मोहल्ला निगरानी समिति सहित विभन्न स्तरों पर गठित बाल संरक्षण समितियों का सहयोग भी लिया जायेगा। ऐसे बच्चों का प्रकरण बाल कल्याण समिति मकान नम्बर 15/2ए बकवल थाना सरायलखन्सी मऊ के पिछे के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों एवं परिवारों से अनुरोध है कि यदि उनके संज्ञान में या उनके आस-पास ऐसा कोई बालक/बालिका है, जिसके माता-पिता या दोनो में किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अस्पताल/होम आईसोलेशन में हैं और इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नही है तो इसकी सूचना तत्काल बाल कल्याण समिति मऊ या चाईल्डलाईन के टोल फ्री नम्बर-1098 या महिला हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर-181 पर दें,जिससे बच्चों के उचित पुर्नवासन की कार्यवाही की जा सके।
महामारी के दौरान गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद दिए जाने सम्बन्धित संदेश भी प्रकाश में आये हैं जो गैर कानूनी तथा दण्डनीय हैं। ऐसे संदेशा के प्रति जन-सामान्य को सजग किया जाना है तथा दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगाी। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कारा (सी0ये0आर0ए0) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण,नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/गाइडलाईन के अनुसार सम्पन्न की जाती है। गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेना या देना एक दण्डनीय अपराध है।


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