मऊ – अपर जिला अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में आगामी महात्मा गांधी जयंती, दशहरा विजय दशमी, ईद-ए-मिलाद / बारावफात, दिपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज / चित्रगुप्त जयंती, गुरूनानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा, गुरुतेगबहादुर शहीद दिवस एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका हो सकती है।
उक्त के दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
अतः पूरे जनपद में दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से 30 नवम्बर 2022 के रात्रि 11:00 तक धारा 144 लागू रहेगी।

जनपद में 01 अक्टूबर से 30 नवंबर तक धारा 144 लागू
Posted
in
by
Tags: