मऊ – जिला पूर्ति आधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 के मध्य वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित दिये गये थे। जनपद में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण, उपरोक्त वस्तुओं के वितरण का कार्य दिनांक 15.12.2022 से 19.12.2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि माह अक्टूबर,2022 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहूं व 03 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) निर्धारित दरों पर वितरण लाभार्थियों में दिनांक 19.12.2022 तक किया जायेगा। समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्यान वितरण की तिथि 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक
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