जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह मार्च, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 05 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु जनवरी फरवरी व मार्च, 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु0 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54 /- में वितरण कराये जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहू व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा प्रति वितरण तथा अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु जनवरी फरवरी व मार्च, 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा। चीनी प्रति कार्ड रु० 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54 /- में वितरण दिनांक 05 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 तक किया जायेगा। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण 05 मार्च से 20 मार्च तक
Posted
in
by
Tags: