अब शादी में अधिकतम 25 लोगों को ही अनुमति

उ०प्र० में शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिये एक समय में अधिकतम 25 लोगों की अनुमति के साथ सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य।


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